काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में शैक्षिक आयु प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी देने के मामले में दायर चुनाव याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से प्रार्थनापत्र को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हरभजन सिंह चीमा ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र पेश कर कहा था कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं याचिका में कहा गया कि विधायक ने सेल्स टैक्स की दस लाख की देनदारी की सूचना को भी छुपाया है। याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश करने पर विधायक चीमा का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी।