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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 7 Sep 2021 12:50 pm IST

ब्रेकिंग

विधायक के निर्वाचन को लेकर होगी सुनवाई


काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में शैक्षिक आयु प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी देने के मामले में दायर चुनाव याचिका पर आज  सुनवाई होगी। इस मामले में विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से प्रार्थनापत्र को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हरभजन सिंह चीमा ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र पेश कर कहा था कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं याचिका में कहा गया कि विधायक ने सेल्स टैक्स की दस लाख की देनदारी की सूचना को भी छुपाया है। याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश करने पर विधायक चीमा का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी।