विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को कोट से राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 11 साल पुराने मुकदमे में विधानसभा अध्यक्ष सहित छह लोगों को बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2010 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध प्रदर्शन में जाम लगाने पर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में 27 लोगों के खिलाफ जाम लगाना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के 16 दिन बाद प्रेमचंद अग्रवाल का नाम भी मुकदमे में जोड़ा गया था।