बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि, तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, और इसकी सुनवाई शुरू हो गई है।
यह कहते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत की निगरानी में जांच बंद कर दी। जज ए.एस गडकरी और जज पी.डी नाइक की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि, सीबीआई के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने की रिपोर्ट एजेंसी के मुख्यालय को सौंप दी है।
पीठ ने कहा कि, वर्तमान अपराध की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, और इसका मुकदमा लगातार आगे बढ़ रहा है। मार्च 2023 तक अभियोजन पक्ष पहले ही 18 गवाहों से पूछताछ कर चुका है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह सुबह की सैर पर निकले थे। उन्हें कथित तौर सनातन संस्था नाम के संगठन से जुड़े दो लोगों ने गोली मार दी थी।