वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बुधवार यानी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस मियाद तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो चालू वित्त वर्ष में हुए नुकसान को अगले वित्त वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
इतना ही नहीं अगर आपकी टैक्स देनदारी एक सीमा से ज्यादा बैठती है और 31 मार्च की समयसीमा तक अगर आप जुर्माने की रकम के साथ भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग द्वारा तय समयसीमा तक किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, उसे विलंब शुल्क भरना होता है।