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• Fri, 19 Feb 2021 9:57 am IST


वाहन चोरी हो जाने पर बीमा कंपनी को 30 दिन में क्लेम देना होगा


एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को तीस दिन के भीतर क्लेम अदायगी का आदेश दिया। इसके अलावा उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा।

ग्राम साहा, अंबाला निवासी राजिंदर कौर ने जिला उपभोक्ता फोरम में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ वाद दायर किया था। 12 अक्टूबर 2011 को वह पति के साथ मसूरी घूमने गईं थीं।

वह लोग जिस होटल में रुके, वहीं रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रुका हुआ था। 13 अक्टूबर को यह व्यक्ति सुबह छह बजे रोता हुआ उनके पास आया और बताया कि उनके पुत्र की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई  है।

उसे चिकित्सक के पास ले जाने की बात कहकर अपनी गाड़ी देने का निवेदन किया तो उन्होंने मानवीय आधार पर वाहन दे दिया, पर रमेश होटल नहीं लौटा।

जिस पर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कर लिया और वाहन के क्लेम के लिए भी तमाम औपचारिकताएं पूरी कीं जा रहीं हैं। और कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया है।

जिस पर उन्होंने अंबाला के जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। पर कुछ तकनीकी कारणों से उसे वापस लेना पड़ा। अंबाला के जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने देहरादून में वाद दायर किया है ।

बीमा कंपनी ने फोरम में कहा कि परिवादी ने बीमा शर्तों का उल्लंघन किया है। यह जरूरी था कि वह अपने वाहन को हर तरह से सुरक्षित रखें और किसी अंजान व्यक्ति के हाथ में बिलकुल न थमाए ।