सीबीआई ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को राहत दे दी है। दरअसल, सीबीआई ने टेपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है। सीबीआई ने कहा-कोई मामला न बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि CBI ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि, उसने इससे जुड़े 14 मामले में प्रारंभिक जांच की थी। लेकिन कोई मामला न बनने के कारण शुरुआती पूछताछ बंद कर दी गई थी।