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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 6 Aug 2021 2:54 pm IST


अब सरकार नगर निगम को नहीं देगी दाखिल खारिज का अधिकार


जिस तरह तहसीलें जमीनों के दाखिल खारिज करती हैं। उसी तरह नगर निकाय भी अपने सीमा क्षेत्रों में कर निर्धारण रजिस्टर के रूप में म्यूटेशन करती हैं। कुछ व्यक्ति तहसील के साथ.साथ नगर निगम में भी म्यूटेशन करवाते हैं। मगर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरी व्यवस्था ही बदल गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो कार्य राजस्व विभाग करता है  वह नगर निकाय की सीमा में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के तहत किए जाएंगे।