उद्यान विभाग ने बहादराबाद ब्लॉक की छह नर्सरी के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब नर्सरी संचालकों को नए नियम से आवेदन करना होगा। ब्लॉक के नर्सरी संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उद्यान विभाग की ओर से आम, अमरूद, लीची, नामेंटल प्लांट, नर्सरी आदि का लाइसेंस जारी किया जाता है। नर्सरी स्वामी को लाइसेंस लेने से पहले नए एक्ट में उद्यान विभाग या अनुसंधान परिषद से 15 दिन से अधिक का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बीती 7 जनवरी को उत्तराखंड में नई नियमावली लागू हो गई है। नए नियम में फल पौधों की बिक्री करना एवं अधिनियम का उल्लंघन करने की स्थिति में पचास हजार रुपए जुर्माना या छह माह कारावास का प्रावधान रखा गया है। उद्यान निरीक्षक का कहना है कि रजिस्टर्ड नर्सरी से विभाग फूल पौधे भी खरीदता है, ताकि उनको राजस्व का भी लाभ मिल सकेगा।