नैनीताल। नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या के जाति प्रमाण पत्र मामले में तीन सप्ताह में जवाब देने की मांग को तहसीलदार न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। न्यायालय ने सोमवार को सरिता आर्या के उपस्थित न होने पर 25 जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा है।
बता दें कि पिछले दिनों हरीश राम नामक व्यक्ति ने डीएम, एसडीएम और तहसीलदार को पत्र देकर सरिता आर्या के जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उसे निरस्त कराने की मांग की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि सरिता आर्या का सही नाम सरिता आनंद है जबकि उनके पिता का नाम कुलदीप आनंद है और यह सब उनके स्कूली दस्तावेजों में दर्ज है। शिकायतकर्ता का कहना था कि सरिता आर्या अनुसूचित जाति की नहीं हैं। शिकायतकर्ता ने विभिन्न उदाहरण देते हुए कहा कि सामान्य जाति के व्यक्ति की पुत्री को अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करने से आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।