महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है. हरिद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर यति नरसिंहानंद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यति नरसिंहानंद पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी. इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम करना) और 509 (महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.