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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 25 Nov 2022 12:00 am IST

नेशनल

जानिए, CEC और EC की नियुक्ति पर SC की क्या है राय, वीरप्पा मोइली और एसवाई कुरैशी ने क्यों किया समर्थन...?


पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम.वीरप्पा मोइली और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक परामर्श तंत्र का समर्थन किया है। 

वहीं, चुनाव आयोग के एक दूसरे पूर्व प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक निकाय बनाने की बात पर जोर दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानि सीईसी और चुनाव आयुक्त यानि ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल किए हैं। 

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि, क्या ईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई तंत्र है और क्या सीईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह परंपरा के आधार पर किया जाता है। सीईसी की कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है।

ईसी के रूप में नियुक्ति होती है और फिर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। 
वहीं शीर्ष अदालत ने इसे परेशान करने वाली प्रवृत्ति करार दिया था। जज के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि, उसका प्रयास एक ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे 'सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति' को सीईसी के रूप में चुनाव जा सके।