Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 13 Feb 2022 10:35 am IST


चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट


निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का एलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और चार घंटे का समय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।  आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की। जिसके बाद चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चार घंटे की अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया गया।