नक्शे पास करने के खेल में आवास विभाग घिरता नजर आ रहा है। 2021 में जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) शुरू की गई थी, उसके तहत विभाग ने नक्शे पास करने के सख्त नियम रखे जबकि इससे पूर्व 3.5 मीटर चौड़े रास्ते पर भी अस्पताल, नर्सिंग होम के नक्शे पास कर दिए गए। अब हाईकोर्ट के सामने आवास विभाग को जवाब देना है।
दरअसल, दून निवासी अभिनव थापर ने ओटीएस पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि इस योजना के तहत उन भवनों के नक्शे तो पास होंगे, जिनके सामने की सड़क कम से कम नौ मीटर चौड़ी होगी। अगर इससे कम चौड़ी सड़कों वाले हैं तो नक्शा मान्य नहीं होगा। जबकि राजधानी में ही कई नर्सिंग होम, अस्पताल ऐसे हैं, जिनके रास्ते 3.50 मीटर चौड़े होने के बावजूद एमडीडीए ने उनका नक्शा पास कर दिया।