उत्तराखंड के डेढ़ लाख से अधिक पेंशनर्स को राज्य स्वास्थ्य योजना (स्टेट हेल्थ स्कीम) से जुड़ने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सभी पेंशनर्स को योजना से जुड़े रहने या बाहर निकलने का विकल्प देगा। एक महीने के भीतर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से अपना जबाव देना होगा।
जो पेंशनर्स कोई जबाव नहीं देंगे उन्हें योजना से जुड़ा माना जाएगा और प्रीमियम की कटौती शुरू कर दी जाएगी। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के अधिकांश पेंशनर्स स्टेट हेल्थ स्कीम से बाहर हो गए हैं। उसके बाद अब उनके इलाज पर संकट खड़ा हो गया है।ऐसे में पेंशनर्स फिर से स्वास्थ्य योजना से जुड़ने और प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स की मांगों को देखते हुए शासन में एक बार पेंशनर्स को विकल्प देने का निर्णय लिया है।