मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ पांच लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है।
इतना ही नहीं वारंट जारी करने के साथ-साथ लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को वारंट पर तामील करने का निर्देश भी दिया है। वकील अंकित मिश्रा ने बताया कि, सुब्रत राय के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत ने 31 अगस्त, 2012 तक निवेशकों की रकम लौटाने का सहारा समूह को निर्देश दिया था।