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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 31 Mar 2023 10:54 am IST

नेशनल

अब दुर्लभ बीमारियों का इलाज कराना होगा आसान, केन्द्र सरकार ने नियमों में किया ये बदलाव...


केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में शामिल दवाओं और विशेष खाद्य सामग्री पर सीमा शुल्क खत्म करने को लेकर अधिसूचना जारी की है। 

इसके अलावा सरकार ने कैंसर इलाज में शामिल पेमब्रोलीजूमाब को भी बुनियादी सीमा शुल्क से बाहर कर दिया है। दरअसल, सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत लिस्टेड सभी दुर्लभ बीमारियों को इसमें शामिल किया है। हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य निदेशक या फिर जिला चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना जरुरी है।

बताया जा रहा है कि, कई दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर आमतौर से 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि प्राणरक्षक दवा या वैक्सीन की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच फीसदी या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है। अभी तक दो तरह की दुर्लभ बीमारी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट थी।