उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है।
इसके तहत अब पुलिस विभाग नहीं बल्कि सिपाहियों की सीधी भर्ती भी राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही होगी।
इसके बाद हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर भी आयोग ही परीक्षा के आधार पर निर्णय लेगा। इसके साथ ही कई अन्य संशोधन भी नियमावली के तहत किए हैं।