कार्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण मामले में जल्द कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड वन विभाग से ब्योरा तलब किया है। साथ ही देहरादून स्थित अपने एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक दल को निरीक्षण के दौरान कार्बेट के बफर जोन में आने वाले कालागढ़ प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान, अवैध भवन निर्माण और जलाशयों की जानकारी मिली। कालागढ़ के मोघट्टी और पाखरो रेंज में वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1972 का उल्लंघन पाया गया। इस पर केंद्रीय मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया, जिसकी प्रति उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार को भी भेजी गई।