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DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 22 May 2022 4:30 am IST

अपराध

अनपढ़ महिला की शिकायत सुने बिना लगाया था जुर्माना, ओडिसा HC ने तहसीलदार को दी गई 50 पौधे लगाने की सजा


ओडिशा हाईकोर्ट ने एक तहसीलदार को 50 पौधे रोपित करने का निर्देश दिया है। तहसीलदार पर आरोप है कि, उसने एक अनपढ़ महिला का मामला उचित तरीके से सुने बगैर उस पर जुर्माना लगा दिया था। 

न्यायाधीश विश्वनाथ रथ की अदालत ने हाल ही में पुरी जिले में काकटपुर के तहसीलदार को कटक विकास प्राधिकरण  किसी भी सेक्टर में सड़कों के किनारे पौधरोपण करने के लिए कहा था। तहसीलदार बिरंची नारायण बहेरा ने मीता दास नामक एक महिला के खिलाफ कथित तौर पर बलाना गांव में 0.08 एकड़ चराई भूमिक पर कब्जा करने और वहां कच्चा घर बनाने के आरोप में स्वय संज्ञान लिया। और कार्रवाई की थी। पिछले साल बेदखली का आदेश भी जारी किया गया था। और साथ ही अनपढ़ मीता दास के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

जिसके खिलाफ महिला ने याचिका दाखिल की थी। महिला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रथ ने कहा कि तहसीलदार ने सुनवाई का मौका दिए बिना एक अजीब आदेश पारित किया था। अदालत ने कहा कि प्रशासन से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तहसीलदार को सीडीसी इलाके में सड़कों के किनारे कम से कम 50 पौधों का रोपण करने का निर्देश दिया।