दक्षिण दिल्ली में कालका जी मंदिर से अतिक्रमण हटाने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कालका जी मंदिर से अतिक्रमण और अनधिकृत रूप से रहने वालों तथा दुकानदारों को हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले से इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिस पर सुनवाई उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने की थी। पीठ ने कहा, ‘‘हमें सूचित किया गया है कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ उस मुद्दे की निगरानी कर रही है, जिसका निस्तारण एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश में किया गया है और उस मामले को सूचीबद्ध करने की तारीख 25 अक्टूबर, 2021 है।” इसके मद्देनजर, यह उचित होगा कि वर्तमान मामले को भी उसी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।