लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए किसी पद पर यदि चयन संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो यह प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के स्तर पर ही पूरी होगी।
उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों, निगमों, निकायों व संस्थानों में समूह ग के आठ और पदों को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया है। शासन में ऐसे 23 पद विचाराधीन हैं। इससे पहले भी कुछ पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए किसी पद पर यदि चयन संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो यह प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के स्तर पर ही पूरी होगी। जिन पदों की सेवा नियमावली में लोक सेवा आयोग से भर्ती करने का प्रावधान है, उसमें शीघ्र संशोधन करने को कहा गया है।