अदाणी समूह ने एनडीटीवी के शेयर अधिग्रहण के लिए सेबी की मंजूरी के दावे को खारिज कर दिया है। अदाणी ग्रुप ने कहा है कि आरआरपीआर नियामक (SEBI) के आदेश का हिस्सा नहीं है। अदाणी ग्रुप की सब्सिडियरी वीसीपीएल की ओर से कहा गया है कि एनडीटीवी ग्रुप पर सेबी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध उसके एनडीटीवी में लिए जाने वाले स्टेक की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी।
वीसीपीएल ने आरआरपीआर द्वारा उठाए गए तर्कों को "आधारहीन, कानूनी रूप से अस्थिर और योग्यता रहित" करार देते हुए कहा है कि होल्डिंग फर्म अपने दायित्व को तुरंत निभाने और इक्विटी शेयरों को आवंटित करने के लिए बाध्य है। ऐसा वारंट एक्सरसाइज नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है।नियामक को दिए एक अपडेट में अदाणी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि वीसीपीएल को 23 अगस्त, 2022 को वारंट एक्सरसाइज के लिए दिए गए नोटिस का जवाब आरआरपीआर की ओर से मिला है। इस अपडेट में कहा गया है कि आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का पक्षकार नहीं है। सेबी आदेश के पैराग्राफ 111 (बी) और 112 के अनुसार आरआरपीआर द्वारा बताए गए प्रतिबंध उसपर पर लागू ही नहीं होते हैं।