दिग्गज बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से कंपनी के खिलाफ दिए गए सभी निर्देशों को रद्द करने का अनुरोध किया है। सीसीआई ने गूगल को एंड्रॉयड बाजार में अपने दबदबे के दुरुपयोग का दोषी ठहराते हुए उसे 10 कड़े निर्देश दिए थे और 16.1 करोड़ डॉलर (1,336 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था, जिसका कंपनी ने भुगतान कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को गूगल ने शीर्ष कोर्ट में दलील दी है कि उसने मार्केट में अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल नहीं किया है और उसे जुर्माना चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताने की अनुमति मांगी है कि एंड्रॉयड से कैसे उपयोगकर्ताओं और एप डवलपर्स को फायदा मिला है।