नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दक्षिण भारत के बेंच ने तमिलनाडु पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा है कि वह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) के खिलाफ बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (जो अनिवार्य था) के बिना एक इकाई का संचालन के लिए करने के मामले में सख्त कार्रवाई करे।
एनजीटी की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों का उल्लंघन के लिए गेल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि वह गेल की ओर से पहले से किए गए उल्लंघनों के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन भी करे।
बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गेल को तमिलनाडु के मायलादुथुराई के मेरामाथुर गांव में बिना अनुमति के यूनिट का संचालन करने के मामले में पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है।