अगर आप अगले महीने यानी अक्तूबर में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगले माह से अधिक कर चुकाना होगा। दरअसल, सरकार एक अक्तूबर, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है। यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएंगे। विदेश यात्रा पैकेज खरीदने या विदेश में क्रेडिट-डेबिट कार्ड से सालाना 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पर आपको 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा। अगर यह खर्च 7 लाख रुपये तक सीमित रहता है तो आपको सिर्फ 5 फीसदी टीसीएस ही चुकाना पड़ेगा।