#नैनीताल उच्च न्यायालय ने #उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में #लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। लोकायुक्त एक भ्रष्टाचाररोधी संस्था है । लोकायुक्त के पास किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार होता है। दरअसल उत्तराखंड में दस सालो से लोकायुक्त कि कुर्सी खाली है, पर लोकायुक्त के नाम पर हर साल करोड़ो रुपए बहाए जाते हैं। रिपोर्ट में पूरा मामला जानिए....