उत्तराखंड संकटाग्रस्त पत्रकार पेंशन योजना में संशोधन
देहरादून। (ओम प्रकाश उनियाल)। उत्तराखंड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना की उत्तराखंड शासन द्वारा जो नई नियमावली 29 जून 2021 को जारी की गयी है उसमें बिन्दु संख्या 3 के भाग (घ) में 15 वर्ष की मान्यता की अनिवार्यता को पूर्व की ही भांति 05 वर्ष किया जाए।
जिन वयोवृद्ध पत्रकारों ने 2017 व 2018 में आवेदन किया था उनमें से कई पत्रकारों के सभी अभिलेख पूरे थे फिर भी मामला लटक गया। 2019 में शपथ-पत्र भी मांगे गए थे। पेंशन समिति भी दो बार गठित की गयी। सरकार को तभी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। उन तमाम वयोवृद्ध पत्रकारों को पुरानी नियमावली के अनुरूप ही पेंशन जारी की जाए। नए आवेदनों के लिए नयी नियमावली लागू की जाए।