देश में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ होने वाले यौन अत्याचार पर कड़ी सजा देने का प्रावधान किया । इसी कानून के आधार पर आज नागपुर जिला व सत्र न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई । आइये देखतें हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह से प्रकाशित किया।
दैनिक जागरणः अखबार ने "नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा” " शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है। इसमें लिखा है कि नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट के मामले में फास्क ट्रेक कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
अमर उजालाः अखबार ने " नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ” शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है। इस खबर में लिखा है कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 52500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यूज़ एनालाइज
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को हुई 20 साल की सजा की इस खबर को अमर उजाला व दैनिक जागरण ने अलग – अलग तरीके से प्रस्तुत किया है । जबकि हिंदुस्तान अखबार इस खबर को प्रस्तुत करने से चूंक गया है । दैनिक जागरण ने अपनी खबर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ₹50000 का जुर्माना लगाए जान की बात प्रस्तुत की है । साथ ही जागरण ने अपनी खबर में 19 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म की घटना का पूरा उल्लेख किया है । वहीं अमर उजाला ने खबर में बताया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी लड़की से शादी करना चाहता था । अमर उजाला ने एडवोकेट किशोर कुमार द्वारा दी गई जानकारी भी प्रस्तुत करन के साथ आरोपी पर लगी है निम्नलिखित धाराओं का उल्लेख किया है ।