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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 2 Sep 2021 10:28 am IST

न्यूज़ एनालिसिस

उच्च न्यायालय उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटी


उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हट गयी है। उच्च न्यायालय ने सरकार को कानून सम्मत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिये हैं। ये नियुक्तियां अंतत: अदालत के आदेश के अधीन रहेंगी । आइये देखतें हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने किस तरह से प्रकाशित किया है । 

हिन्दुस्तान ः अखबार ने उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने कानून सम्मत तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है कि" वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वमार् की युगलपीठ ने ये निर्देश बुधवार को मामले से जुड़ी अनेक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिये हैं। विभिन्न याचिकाकतार्ओं की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के लगभग 2600 पदों को भरने के लिये दिसंबर, 2018 में एक विज्ञप्ति जारी की गयी।

अमर उजाला :  अखबार ने " हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है। इस खबर में लिखा है कि,  नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई  के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए भर्ती शुरू कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी।

न्यूज़ एनालाइज
उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने कि इस खबर को हिंदुस्तान में अमर उजाला ने अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किया है जबकि दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रकाशित नहीं किया है आपको बता दें हिंदुस्तान ने हाईकोर्ट द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने के साथ ही वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया है तो वहीं अमर उजाला ने अपनी खबर में बताया है की कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी ।