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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 19 Oct 2021 5:19 pm IST

न्यूज़ एनालिसिस

आनंद गिरि के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत सीबीआई को नहीं


महंत नरेंद्र गिरि के मौत के मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे आनंद गिरि के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत सीबीआई को नहीं मिली है । आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को किस तरीके से प्रकाशित किया है।

हिंदुस्तान : अखबार ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत नहीं शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है । खबर में लिखा है महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई को सीजीएम कोर्ट में से पॉलीग्राफ़ टेस्ट की इजाजत नहीं मिली है।


दैनिक जागरण : अखबार ने आनंद गिरि के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति नहीं मिली शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है । खबर में लिखा है महंत नरेंद्र भी मृत्यु मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आनंद गिरि लेटे हनुमान मंदिर के पूर्व पुजारी आध्या तिवारी तथा उसके बेटे संदीप तिवारी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई नहीं करा सकेगी।

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महंत नरेंद्र गिरि महाराज की 20 सितंबर 2021 को संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी । मंहत का शव उन्हीं के कमरे के पंखे से लटका मिला था । आपको बता दें इस मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई ने हाल ही में आनंद गिरि के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अपील की थी जिससे आनंद गिरि ने इंकार कर दिया है।

आंनद गिरी के वकील की दलील
आनंद गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव ने ओर से ये कहा गया है कि 
"सीबीआई ने आरोपी द्वारा तथ्यों को छिपाने का हवाला देते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट की अपील की थी।  हालांकि, ये केवल अभियुक्तों की सहमति से किया जा सकता है। " वकील ने आगे बताया कि उनकी सहमति जानने के लिए सीजेएम ने वीसी के माध्यम से उनसे बात कर पूछा कि क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए राजी है जिस पर उन्होंने साफ मना कर दिया।