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DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 19 Sep 2021 9:00 pm IST

न्यूज़ एनालिसिस

देहरादून की निचली अदालत पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी


राजधानी देहरादून की निचली अदालत में एक मामले की सुनवाई 78 बार स्थगन के बावजूद मामले के आरोप से नहीं कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत पर कड़ी नाराजगी जताई  आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को किस तरीके से प्रकाशित किया है।

 हिंदुस्तान :  अखबार ने 78 बार स्थगन के बावजूद आरोप तय नहीं हो पाए शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है खबर में लिखा है कि 7 वर्षों से लंबित और 78 बार स्थगन के बावजूद मामले में आरोप तय नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देहरादून की एक निचली अदालत से कड़ी नाराजगी जताई।

 अमर उजाला : अखबार ने 78 बार तारीख पर तारीख पर तेवर तल्ख शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है  खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में देहरादून की एक निचली अदालत द्वारा 78 बार तारीख पर तारीख देकर सुनवाई ताले पर नाराजगी जताई है

 दैनिक जागरण अखबार ने तारीख पर तारीख से सुप्रीम कोर्ट नाराज शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है खबर में लिखा है कि देहरादून की एक निचली अदालत ें मामले की सुनवाई के 78 स्थगनों से नाराज शीर्ष कोर्ट ने 6 माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

 न्यूज़ एनालाइज

निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की खबर को उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने लगभग एक ही तरीके से प्रकाशित किया है तीनों अखबारों ने खबर में देहरादून की एक निचली अदालत पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की खबर को प्रकाशित करते हुए बताया है कि यह मामला साल 2014 से चल रहा है और यह मामला धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है खबर में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की बेंच द्वारा देहरादून की निचली अदालत को दिए गए निर्देशों को प्रकाशित किया गया है इसके साथ ही खबर में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में प्राण निपटाने के आदेश दिए हैं।