राजधानी देहरादून की निचली अदालत में एक मामले की सुनवाई 78 बार स्थगन के बावजूद मामले के आरोप से नहीं कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत पर कड़ी नाराजगी जताई । आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को किस तरीके से प्रकाशित किया है।
निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की खबर को उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने लगभग एक ही तरीके से प्रकाशित किया है । तीनों अखबारों ने खबर में देहरादून की एक निचली अदालत पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की खबर को प्रकाशित करते हुए बताया है कि यह मामला साल 2014 से चल रहा है और यह मामला धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है खबर में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की बेंच द्वारा देहरादून की निचली अदालत को दिए गए निर्देशों को प्रकाशित किया गया है इसके साथ ही खबर में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में प्राण निपटाने के आदेश दिए हैं।