रुद्रपुर : ट्रांजिट कैंप के खेड़ा में मंदिर की आय को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता की हत्या करने वाले पिता पुत्रों समेत पांच लोगों को जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एनएस धामी ने बताया कि संजय नगर, वार्ड नंबर एक निवासी राजू ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि दुर्गा मंदिर की प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संजय नगर निवासी सुभाष विश्वास पुत्र कांची राम ने मन्दिर की आय व संपत्ति में काफी घपलेबाजी कर धन हड़प कर लिया था।