हाईकोर्ट ने मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक मैदान पर अमरावती ऑर्चिड स्टेट लिमिटेड दिल्ली के मैदान, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाने के मामले में दायर जनहित पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, डीएम नैनीताल, डीएफओ, ग्राम प्रधान नवीन भट्ट व अमरावती ऑर्चिड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था, कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान है। जिसका नवयुवक मंगल दल ने एक लाख रुपये खर्च कर जीर्णोद्वार किया था। इसी मैदान से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है।