परिवहन मंत्रालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया। नए नियम के हिसाब से अब 4 साल से ऊपर का बच्चा भी बाइक में सवारी गिना जाएगा इसलिए अब आप को इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। परिवहन मंत्रालय और परिवहन विभाग द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में दुपहिया वाहन में सवार पर अब आप अपनी पत्नी और 4 साल से ऊपर के बच्चे को लेकर जाएंगे तो आपका चालान कट सकता है क्योंकि 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी सवारी गिना जाएगा। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ₹1000 का चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ए के तहत दुपहिया वाहन में सवारी के रूप से 4 साल के ऊपर के बच्चे को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा।