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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 17 Dec 2021 4:20 pm IST


दीपा हत्याकांड में हत्या का दोष साबित


नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में दीपा हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर हत्या का दोष साबित हो गया है। दोनों अभियुक्तों को 18 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सात जुलाई 2016 को जोगा राम उर्फ जग्गू पुत्र मोहन राम निवासी दुपरौली थाना बेड़ीनाग, जिला पिथौरागढ़ और मोहन राम पुत्र गुंसाई राम ग्राम बना, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर वाहन टाटा सूमो से मुखानी चौराहे से दीपा पुत्री रंजीत राम निवासी बड़यूडा, पोस्ट देवराड़ी पंत, तहसील गणाई गंगोली, जिला पिथौरागढ़ को घुमाने के बहाने कालाढूंगी, रामनगर होते हुए बाजपुर और काशीपुर ले गए।