Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 17 Sep 2021 3:58 pm IST


नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई



उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर यह रही कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है ।  बता दें की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर आज यानी गुरुवार को दायर शपथपत्र पर सुनवाई की और मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के निर्णय यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए चार धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए है।


गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार को ओर से यात्रा पर लगी रोक हटाने को दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर रोक हटाने की मांग की। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। महाधिवक्ता का कहना था कि चारधाम यात्रा का अर्निंग पीरियड है।

नई S.O.P जारी करेगी सरकार--

चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की ओर से नई s.o.p. जारी की जाएगी । बता दे की यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट लारा जरूरी होगा।


निर्धारित की श्रद्धालुओं की संख्या

गौर करने वाली बात यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक तो हटा दी।  लेकिन चारों धामों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित कर दी है । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के फैसले अनुसार  केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को कुंड में स्नान करने की अनुमति नहीं होगी।

कोर्ट के फैसले से बाबा केदार के भक्त है काफी खुश 

हाईकोर्ट के इस फैसले से बाबा केदार के भक्त काफी खुश हैं बता दें कि लंबे समय से बाबा केदार के भक्त के आशा कर रहे थे कि जल्दी ही केदारनाथ धाम सहित अन्य धामों को खोला जाएगा वहीं अब हाईकोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है जिसके चलते श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है ।