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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 2 Sep 2022 7:00 am IST

नेशनल

क्या कानून के दायरे में आएगी इंटरनेट कॉलिंग...? दूरसंचार विभाग का ट्राई से सवाल...


व्हाट्सएप आजकल कम्यूनिकेशन का एक जरिया नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार विभाग ने ट्राई से पूछा है कि, क्या इन एप से होने वाली से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग को कानूनी फ्रेमवर्क में लाया जा सकता है? 

विभाग ने इंटरनेट आधारित टेलीफोन पर 2008 में जारी सिफारिशें भी भारत के दूरसंचार नियामक आयोग को पिछले सप्ताह लौट दी हैं। साथ ही समीक्षा करने को भी कहा है। गौरतलब है कि इंटरनेट से व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम जैसे कई मोबाइल एप से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग हो रही हैं। 

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, इंटरनेट टेलीफोनी पर ट्राई की पहले जारी होने वाली सिफारिशें दूरसंचार विभाग ने स्वीकार नहीं की थीं। लेकिन अब विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में ओवर द टॉप यानि ओटीटी प्लेयर की तरह काम कर रहे मोबाइल एप्स और उनकी इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा है।