उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से फैले कूड़े के मामले में दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने शहर में फैले कूड़े को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम को आदेश दिए है कि सफाई कर्मचारियों के कब्जे से सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को शीघ्र रिलीज कराएं. अगर सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ियों को रिलीज करने में कोई व्यवधान पैदा करते है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें.