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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 1 Sep 2021 6:14 pm IST

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हाईकोट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर हटाई रोक


 नैनीताल हाईकोर्ट ने एक सितंबर को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रकिया में सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करें। ये नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि इनकी नियुक्ति 2012 की नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की के तहत करें। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।