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DevBhoomi Insider Desk
• Sun, 4 Sep 2022 2:00 am IST


ओडिशा : नहीं मिला दहेज तो पत्नी की जलाकर कर दी थी हत्या, आजीवन कारावास और 1 हजार जुर्माना की सजा मुकर्रर...


ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने 36 साल के व्यक्ति को 6 साल पुराने मामले में दहेज के लिए हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अतिरिक्त जिला जज इंदु शर्मा ने आरोपी सुशांत बिसोई को दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, 17 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर के दक्षिण में पट्टापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कोंकोकोराडा गांव में संगीता के पति ने उसपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था।  

और बहरामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद 2 बच्चों की मां संगीता ने दम तोड़ दिया था। वहीं संगीता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरु कर दी थी।

बताते चलें कि, जज ने बीस गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और मौत के पहले दिए गए बयान के मद्देनजर ये फैसला सुनाया।