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• Tue, 13 Apr 2021 12:57 pm IST


नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास


पिथौरागढ़-वर्ष 2019 में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दस साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें की मामले के अनुसार, पांच जुलाई 2019 को अशोक कुमार गौड़ मुनस्यारी से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को जबरन अपनी कार में बैठाकर रामनगर (नैनीताल) ले गया और होटल में ठहराकर जबरदस्ती की। इसके बाद दिल्ली ले जाकर किराए के कमरे में रखा जहां पर उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म किया। अशोक कुमार उसे जबरन नशा कराने के साथ ही उसके खाने में भी नशीला पदार्थ मिलाता था। इसके साथ ही  मुनस्यारी थाने में मामले में रिपोर्ट दर्ज होने पर तीन अगस्त 2019 को मुनस्यारी से गई पुलिस ने दिल्ली के विकासपुरी से आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। यह मामला जिला सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ में चला। न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए गए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी अशोक कुमार गौड़ पुत्र लाल गौड़ सिंगलपुरा थाना जौर जिला मुरैना मध्य प्रदेश को आईपीसी की धारा 376(2) के तहत दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष लोक अभियोजक प्रेम भंडारी ने की।