उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेंट मेडिकल इनिशिएटिव संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार और सचिव वन से यह बताने को कहा है कि हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है, इसकी रिपोर्ट 27 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि इन दिशा निर्देशों का पालन करने की पावर केंद्र सरकार के वाइल्ड लाइफ बोर्ड को है, जो सरकार ने भेजी है. जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने अभी तक पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया.