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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 11 Dec 2021 11:53 am IST

अपराध

मिलावटी दाल बेचता था दुकानदार, 19 साल बाद हुई कारावास की सजा


रुड़की:  हरिद्वार जिले के रुड़की में 19 साल बाद मिलावटी चने की दाल बेचने वाले एक दुकानदार को न्यायालय ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दुकानदार पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। चने में खेसारी दाल की मिलावट की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खोसारी दाल इंसान के लिए कितनी खतरनाक है। खाद्य सुरक्षा विभाग के तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर चरण सिंह ने 24 जुलाई 2002 को मंगलौर के मेन बाजार में कुर्बान अली की परचून की दुकान से चने की दाल का सैंपल लिया था। जांच में चने की दाल में खेसारी दाल की मिलावट पाई गई थी। दाल में मिलावट के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। दुकानदार को न्यायालय ने मिलावटी चने की दाल बेचने का दोषी मानते हुए उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दुकानदार पर दस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से इस मामले में अच्छी पैरवी की गई। शासकीय अधिवक्ता ने भी प्रभावी रूप से दलीलें पेश की, जिसके चलते न्यायालय ने आरोपी दुकानदार को यह सजा सुनाई है।