हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई होती इससे पहले ही एफआईआर दर्ज हो जाने पर उन्होंने उस याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने दो जून 2021 को दुराचार का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर राठौर के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने से पहले विधायक ने हाईकोर्ट मे ंनिचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। मामला सुनवाई में आने से पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया तो याचिकाकर्ता ने मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए नई याचिका दायर की।