उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर भविष्य में कोरोना की चौथी लहर आती है तो वे इस जनहित याचिका में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं. उन्हें अलग से जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है. वहीं, खंडपीठ ने दूसरी जनहित याचिका में सरकार को निर्देश दिए हैं कि अभी तक विकलांग व बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कितना हुआ है, 27 अप्रैल तक कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करें. कोर्ट ने तीसरी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्टार इमेजिंग पैथ लैब द्वारा कोरोना के समय बॉर्डर पर लोगों को निगेटिव रिपोर्ट देकर उत्तराखंड भेजा गया. इस मामले पर डीजीपी जांच कराएं.