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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 6 Apr 2022 2:03 pm IST


सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के निपटारे के बाद ही होगी सुनवाई


 हाईकोर्ट में सरकारी आवास के किराए और बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन खंडू़ड़ी, विजय बहुगुणा व पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एसएलपी दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है और इस मामले में सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के निपटारे के बाद ही मामले की सुनवाई करने की बात कही है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने तीन मई 2019 को आदेश दिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों, बिजली, पानी का बाजार भाव से किराया वसूला जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अन्य सुविधाओं के खर्च का भी आकलन कर इसे छह माह के भीतर वसूला जाए। अगर पूर्व सीएम ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।