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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 12 Nov 2021 4:47 pm IST


पूर्व पालिका ईओ के खिलाफ वसूली के आदेश पर रोक


नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर पालिका खटीमा की पूर्व पालिका ईओ के खिलाफ वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पूर्व पालिका ईओ कमला पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने उनके खिलाफ वसूली आदेश पारित कर दिए गए है, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से वसूली के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। पूर्व ईओ पर आरोप था कि उन्होंने पद पर रहते हुए 145 सफाई कर्मियों की नियुक्ति अवैध रूप से की और उनको पैसा भी दिया गया। हालांकि इस मामले में एसडीएम ने जांच कर डीएम को रिपोर्ट दी थी। जिसे शासन को भेजा गया था।