असम में बाल विवाह और पॉक्सो मामलों में चार्जशीट किए गए 8,773 लोगों में से सिर्फ 494 लोगों को दोषी ठहराया गया है।
असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने ये जानकारी दी। सरमा ने कहा कि, 2017 से फरवरी 2023 के बीच कुल 8,773 लोगों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 यानि पीसीएमए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानि पॉक्सो के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
इनमें से कुल 494 को दोषी ठहराया गया और कुल 6,174 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस अवधि में 21 साल से कम उम्र के 134 लड़के और 18 साल से कम उम्र की 2,975 लड़कियों की शादी के मामले पाए गए। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुर राशिद मंडल ने कहा, असम सरकार इन दोनों कानूनों का दुरुपयोग कर जनता को डरा रही है।