कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सियों के पंजीकरण मामले नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिप्सियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है. साथ ही मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में साल 2023-2024 में जिप्सी के पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी. साथ ही मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव और डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी.