नई दिल्ली: गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट की अदालत में सबूतों गढ़ने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हैरत जताई थी कि गुजरात हाईकोर्ट
ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध किया
है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट द्वारा को नोटिस दिए जाने के छह सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट
ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से तीस्ता की याचिका पर जवाब मांगा था।
साबरमती केंद्रीय जेल में हैं बंद
जून में तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार को गिरफ्तार किया
गया था क्योंकि उन पर वर्ष 2002 के गोधरा दंगों
के बाद के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। साबरमती
केंद्रीय जेल में वे बंद हैं। श्रीकुमार ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का
दरवाजा भी खटखटाया है। वहीं, मामले के तीसरे
आरोपी पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट भी जेल में हैं।